सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया।आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ उपयुक्त भूमि देने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही एक ट्रस्ट का गठन कर मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का फैसला किया।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा, "केंद्र सरकार तीन से चार महीने में एक ट्रस्ट की स्थापना की योजना बनाए,वे ट्रस्ट के प्रबंधन और मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी आंगन का कब्जा ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा, "पांच एकड़ की भूमि का उपयुक्त प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जाएगा।
अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर हिंदू भिक्षुओं निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के एक संप्रदाय, दक्षिणपंथी पार्टी हिंदू महासभा द्वारा एक दशक लंबे कानूनी विवाद का सामना किया जा रहा था। शीर्ष अदालत के फैसले से इस विवाद के समाप्त होने की उम्मीद है।