दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी ऑनलाइन अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं

Ashutosh Jha
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी 16 दिसंबर से मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मंत्री ने एक पोर्टल के लॉन्च पर कहा जो उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके यहां 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं को परिभाषित करेगा।


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो शहर में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, एक ऐसा कदम जिससे 40 से 50 लाख लोगों को लाभ होगा। यह फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लाखों गरीब प्रवासियों को लाभ होगा जो अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हैं और 2015 के दिल्ली चुनावों में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था।


दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए, पुरी ने कहा की दिल्ली सरकार 11 वर्षों में क्या नहीं कर सकती है, हमने ऐसा सिर्फ तीन महीनों में किया है।अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने विभिन्न उपग्रहों पर अनधिकृत कालोनियों के परिसीमन की प्रक्रिया में देरी की, पुरी ने कहा की दिल्ली सरकार का अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों के कल्याण से संबंधित हर मुद्दे पर स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि निवासी कल्याण संघ उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हुए सीमांकित सीमाओं को देखें और 15 दिनों के भीतर उनके सुझावों और आपत्तियों को व्यक्त करें।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 16 दिसंबर से मालिकाना हक के लिए आवेदन करने के लिए निवासियों के लिए एक और वेबसाइट शुरू की जाएगी। डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर ने कहा, आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को पंजीकृत करना होगा और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा - पावर ऑफ अटॉर्नी, भुगतान रसीद, अधिकार पत्र आदि। इसके बाद, डीडीए की एक टीम सत्यापन के लिए घटनास्थल का दौरा करेगी। अगर कोई कमी हो, तो अधिकारी आवेदकों की कमियों को दूर करने में मदद करेंगे। कपूर ने कहा कि प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए डीडीए 1 दिसंबर से अपने स्थानीय कार्यालयों में हेल्पलाइन केंद्रों का संचालन शुरू करेगा। अनधिकृत कॉलोनियों में स्वामित्व देने में कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही 79 गांवों को शहरी क्षेत्र 'घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जमीन के उपयोग में बदलाव से संबंधित मामलों को भी जल्द ही वापस ले लिया जाएगा।


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