एनपीआर कोई भी दस्तावेज, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता : गृह मंत्रालय

Ashutosh Jha
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करते समय कोई भी दस्तावेज नहीं पूछा जाएगा या बायोमेट्रिक विवरण नहीं लिया जाएगा। बयान में विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बीच है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एनपीआर अभ्यास के हिस्से के रूप में प्रश्नों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान "कोई कागजात नहीं पूछा जाएगा" और "कोई बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जाएगा"।


हालांकि, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, एनपीआर डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक विवरण भी होंगे।


"एनपीआर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण भी होंगे।"


इस बीच, पश्चिम बंगाल और केरल ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हंगामे के बीच एनपीआर को अपडेट करने से जुड़े कामों को फिलहाल रोक दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने एनपीआर से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है।


एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गाँव / उप नगर), उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।


नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।


एनपीआर के लिए डेटा पिछली बार 2010 में जनगणना 2011 के घर लिस्टिंग चरण के साथ एकत्र किया गया था। इस डेटा का अद्यतन 2015 के दौरान डोर टू डोर सर्वेक्षण करके किया गया था।


2015 में रजिस्टर को अपडेट करते समय, सरकार ने आधार और उनके मोबाइल नंबर जैसे विवरण पूछे हैं। इस बार, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जा सकती है, अधिकारियों ने कहा कि पैन कार्ड विवरण इस अभ्यास के भाग के रूप में एकत्र नहीं किया जाएगा।


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