नई दिल्ली: बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या का कोई सबूत नहीं है, सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया। जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि घर के परिसर से दो कंकाल बरामद किए गए, जो बाद में फॉरेंसिक जांच में एक महिला और एक पुरुष के पाए गए।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और दो अधिकारियों को जांच टीम से राहत देने की अनुमति दी।
जांच एजेंसी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि बलात्कार और बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जांच की गई और संबंधित अदालतों के समक्ष आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया था, उन्हें बाद में पता लगाया गया और उन्हें जीवित पाया गया।