नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्हाट्सएप और गूगल को पुलिस को जेएनयू हिंसा से संबंधित जानकारी को संरक्षित करने और प्रदान करने के लिए कहा। अदालत ने पुलिस से दो व्हाट्सएप समूहों के सदस्यों के शुरुआती फोन को जब्त करने के लिए कहा, जिस पर 5 जनवरी की हिंसा कथित रूप से समन्वित थी।
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन को पुलिस द्वारा मांगी गई हिंसा के जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अदालत की निगाहें जेएनयू के प्रोफेसरों अमित परमेस्वरन, अतुल सूद और शुक्ला विनायक सावंत द्वारा दायर याचिका पर लगीं, जो दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार से निर्देश मांगती हैं।