एक विशेष पोक्सो अदालत ने गुरुवार को एक हाउसिंग सोसायटी के साथ कार्यरत एक माली को 2016 और 2017 में 12 साल की निःशक्तजन लड़की के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने और बलात्कार करने के लिए 12 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी को 35,000 का जुर्माना देने का भी आदेश दिया, जो लड़की को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। दोषी एक माली और सफाईकर्मी के रूप में उसी इमारत में काम करता था जहाँ पीड़िता अपने माता-पिता के साथ रहती थी।
लड़की ने अदालत को बताया कि पहली घटना 2016 में हुई थी। सरकारी वकील गीता शर्मा ने लड़की की गवाही पर भरोसा किया जो कि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी।