राज्य के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित अभिभावकों की लॉटरी समयसीमा के साथ आवेदन के बारे में एक अधिसूचना जारी की, जो कि 2020-21 सत्र में मान्यता प्राप्त गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में अपने वार्ड में दाखिला लेने के लिए इच्छुक हैं।
आरटीई आवेदन प्रक्रिया 2 मार्च से यूपी में तीन चरणों में शुरू होगी।
निजी स्कूलों को 25 फरवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना है। महानिदेशक (शिक्षा) विजय किरण आनंद ने सभी बुनियादी शिक्षा विभाग (बीएसए) को लिखे पत्र में उन्हें निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपना विवरण दर्ज करना आवश्यक है। 14 फरवरी से वेब पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर सभी 75 जिलों में 25 फरवरी तक।