सरकारी वकील प्रेमकुमार अग्रवाल के अनुसार, पुणे में एक अदालत ने 2017 में अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 37 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को जेल में डाल दिया।
व्यक्ति की पहचान 37 वर्षीय तातोबा पांडुरंग गार्डेड के रूप में की गई है, जबकि उसकी मृतक पत्नी की पहचान मनीषा गार्डेड के रूप में की गई है, जो घटना के समय 33 वर्ष की थी। यह दंपती अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ घोरपड़ी में बीटी कवाडे रोड पर ओम सोसायटी में रहता था। यह घटना 11 अप्रैल, 2017 को उनके घर पर हुई थी। दो बच्चों में लड़की 9 साल की थी जबकि लड़का 11 साल का था।
अधिवक्ता अग्रवाल के मुताबिक, उम्रकैद की सजा के साथ उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर नवेंदर द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था। वकील विपुल दुशिंग मामले में बचाव पक्ष के वकील थे।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुंधवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।