बार - बार आधार कॉपी करने - कराने से मिलेगा छुटकारा, इस नए नियम से बनेगा काम

Ashutosh Jha
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वित्त मंत्रालय ने नकदी की रोकथाम अधिनियम के तहत यह अनुमति दी है।


वित्त सचिव डॉ अजय भूषण पांडे के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग करने के लिए एजेंसियों को 2 सूचनाएं जारी की जाती हैं। उन्होंने बताया कि यह आधार अधिनियम के विचार पर किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता की निजी जानकारी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे अलग, सत्यापन का काम वास्तविक समय होने जा रहा है और ई-केवाईसी के माध्यम से लेनदेन की लागत भी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, छोटे ग्राहकों को बहुत आसानी होगी क्योंकि उन्हें आधार कार्ड की भौतिक प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।


भारतीय बीमा नियामक एजेंसी (IRDA) और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करेगा। वहां से, छुपाने जैसे मामलों को पकड़ना और जांचना भी बहुत आसान होगा।


ये है उन कंपनियों या संस्थानों की लिस्ट जहां पर आपको आधार की फिजिकल कॉपी नहीं देनी होगी सिर्फ नंबर से काम चल जाएगा। हालांकि यह स्वैच्छिक (Voluntury) है अगर आप चाहें तो दे भी सकते हैं। 


 







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