सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021: सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्मों को क़ानून के अंदर लाने के दिशानिर्देशों की घोषणा की

Ashutosh Jha
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि डिजिटल न्यूज मीडिया को देश में प्रिंट मीडिया जैसे विनियमन के तहत लाया जाएगा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने समाचार वेबसाइटों को विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। 

उन्होंने कहा कि जैसे प्रिंट मीडिया भारतीय प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों का पालन करता है, समाचार वेबसाइटों को भी कुछ विनियमन निकाय दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड का पालन करना होता है, उसी तरह डिजिटल न्यूज मीडिया को भी फॉलो करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि वर्तमान में सरकार सुनिश्चित नहीं है कि डिजिटल मीडिया के नियमन के संबंध में किससे सलाह ली जाए क्योंकि यह नहीं जानते कि देश में कितने समाचार वेबसाइट हैं।

जावड़ेकर ने कहा, "हमें इस बारे में पहले जानकारी लेनी होगी कि कौन लोग समाचार वेब स्पेस में काम कर रहे हैं। उसके बाद ही हम परामर्श प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।"उन्होंने प्रेस को बताया "डिजिटल समाचार मीडिया को उनके विवरण का खुलासा करना होगा। हम पंजीकरण को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी मांग रहे हैं"।इस बीच, सरकार ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनिवार्य फर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा नए शिकायतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के लिए नियमों की घोषणा की, शरारती सूचना और महिलाओं के नग्नता या मॉर्फ्ड चित्रों को दर्शाती सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए।केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार पर चिंताओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए, सरकार "सॉफ्ट टच" रेगुलेशन ला रही है।

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