Supreme Court ने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। उसके इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मामला Jharkhand का है झारखंड सरकार ने 14 जुलाई 2016 को अधिसूचना निकाला था कि 13 शेड्यूल एरिया में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूलों में पीजीटी की भर्ती में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण दिया जाएगा यानी बाहर का व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकेगा।
इससे प्रभावित हो रहे छात्रों ने High court में दाखिल किया याचिका। जिस पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2020 को भर्ती में 100% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए राज्य सरकार को भर्ती रद्द कर के नए सिरे से भर्ती करने के आदेश दिए गए।
इस पर मामला Supreme Court पहुंचा, Supreme Court ने भी इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दीया।Supreme Court ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि 100% आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 13 और 16 (2)का उल्लंघन करता है। साथ के साथ भाग 3 में मिले मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। Supreme Court ने हाईकोर्ट के आदेश में बस एक संशोधन किया है वह भर्ती प्रक्रिया को निरस्त नहीं करना। Supreme Court ने पूरे राज्य में अलग से कट ऑफ जारी करने का भी आदेश दिया है।